हालांकि मानेसर नगर निगम में इसी समय दौरान 3 मतदाता घटे
यमुनानगर में 512, रोहतक में 64, फरीदाबाद में 21, हिसार में 14, करनाल में 3 मतदाता बढ़े
वहीं अम्बाला और सोनीपत नगर निगमों में मतदाता संख्या रही एक समान
चंडीगढ़ - गुरुग्राम नगर निगम के मतदाताओं की संख्या, जो
गत माह 4 फरवरी 2025 के दिन अर्थात जिस दिन हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के तीन दर्जन से ऊपर शहरी निकायों में चुनावों की घोषणा की गई थी, से आज मतदान के दिन अर्थात आज 2 मार्च 2025 तक 5 हज़ार से ऊपर बढ़ गई है.
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट और म्यूनिसिपल कानून जानकार हेमंत कुमार (9416887788) ने आज 2 मार्च मतदान के दिन हरियाणा निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर वोटिंग डैशबोर्ड पर अपलोड की गई गुरुग्राम नगर निगम के वोटरों की संख्या, जो 9 लाख 2 हज़ार 779 दर्शायी जा रही है और बीते माह 4 फरवरी को आयोग द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस नोट में गुरुग्राम नगर निगम के मतदाताओ की संख्या, जो 8 लाख 97 हज़ार 421 दर्शायी गई थी, उक्त दोनों आंकड़ों का आकलन कर बताया कि इनमें 5 हज़ार 358 का अंतर है अर्थात गत करीब एक माह दौरान गुरुग्राम नगर निगम में इतने मतदाता बढ़ गए हैं.
वहीं हालांकि गुरुग्राम जिले में ही स्थापित मानेसर नगर निगम में इसी समय अवधि दौरान मतदाताओ की संख्या 3 घट गई है. 4 फरवरी को राज्य निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट में मानेसर नगर निगम में मतदाताओं की संख्या 97 हज़ार 76 दर्शायी गई थी जो आज 2 मार्च चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर वोटिंग डैशबोर्ड पर 97 हज़ार 73 दर्शायी जा रही है.
हेमंत ने आगे बताया कि लोक प्रतिनिधित्व कानून (आर.पी. एक्ट), 1950, जो देश में सार्वजनिक चुनाव कराने से सम्बंधित मूल कानून है, के अंतर्गत चुनावो की अधिसूचना जारी होने के उपरान्त इच्छुक उम्मीदवारों द्वारा नामांकन भरने की प्रक्रिया, जो एक सप्ताह तक चलती है, के अंतिम दिन जिस प्रकार दोपहर तीन बजे तक उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल किये जा सकते हैं, उसी समय तक मतदाता सूचियों में भी नए मतदाताओ के नाम जोड़े जा सकते है. ऐसा आर.पी. कानून, 1950 की धारा 23 (3 ) के अनुसार किया जाता है. उन्होंने इस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट के जुलाई, 1977 के एक निर्णय- नरेंद्र माड़ीवालापा खेनी बनाम माणिकराव पाटिल का हवाला भी दिया जिसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा इस व्यवस्था को दोहराया गया था.
हालाकि हेमंत को कुछ वर्ष पूर्व एक आर.टी.आई. दायर करने के बाद भारतीय चुनाव आयोग से जानकारी मिली थी कि आयोग के वर्ष 2009 में जारी एक आदेशानुसार उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख से दस दिन पहले तक ही नए मतदाताओ के नाम अपने सम्बंधित क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल किये जा सकते है.
हरियाणा में नगर निकाय चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अलग से मतदाता सूचियाँ नहीं बनाई जाती है एवं भारतीय चुनाव आयोग द्वारा सम्बंधित विधानसभा हलके/क्षेत्र की मतदाता सूचियों में से ही योग्य मतदाताओ के नाम उनके प्रासंगिक नगर निकाय क्षेत्र में डाले जाते हैं. इस प्रकार हर नए मतदाता को सर्वप्रथम अपने सम्बंधित विधानसभा हलके की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना पड़ता है, तभी वह अपने सम्बंधित नगर निकाय में मतदाता बन सकता है.
इसी आधार पर चूँकि हरियाणा में नगर निकाय चुनाव में इच्छुक उम्मीदवारों द्वारा नामांकन भरने की अंतिम तारीख गत माह 17 फरवरी 2025 तक थी, इसलिए मतदाता सूचियों में नए मतदाताओ के नाम उसके दस दिन पहले तक अर्थात 7 फरवरी 2025 तक ही शामिल किये जा सकते थे.
बहरहाल, हेमंत ने आगे बताया कि यमुनानगर नगर निगम के मतदाताओ की संख्या 4 फरवरी को राज्य निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट में 3 लाख 54 हज़ार 766 थी जो आज मतदान के दिन 2 मार्च आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर वोटिंग डैशबोर्ड पर 3 लाख 55 हज़ार 278 दर्शाई जा रही है जिस कारण यह संख्या उपरोक्त समय अवधि दौरान 512 बढ़ी है.
रोहतक नगर निगम के मतदाताओ की संख्या 4 फरवरी को राज्य निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट में 3 लाख 19 हज़ार 145 दर्शाई गई थी हालांकि आज मतदान के दिन 2 मार्च आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर वोटिंग डैशबोर्ड पर 3 लाख 19 हज़ार 209 दर्शाई जा रही है जिस कारण यह संख्या उपरोक्त अवधि दौरान मात्र 64 ही बढ़ी है.
इसी प्रकार फरीदाबाद नगर निगम के मतदाताओ की संख्या 4 फरवरी को राज्य निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट में 14 लाख 70 हज़ार 666 दर्शाई गई थी हालांकि आज मतदान के दिन 2 मार्च आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर वोटिंग डैशबोर्ड पर 14 लाख 70 हज़ार 687 दर्शाई जा रही है जिस कारण यह संख्या उपरोक्त अवधि दौरान मात्र 21 ही बढ़ी है.
हिसार नगर निगम के मतदाताओ की संख्या 4 फरवरी को राज्य निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट में 2 लाख 68 हज़ार 302 दर्शाई गई थी हालांकि आज मतदान के दिन 2 मार्च आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर वोटिंग डैशबोर्ड पर 2 लाख 68 हज़ार 316 दर्शाई जा रही है जिस कारण यह संख्या उपरोक्त अवधि दौरान मात्र 14 ही बढ़ी है.
करनाल नगर निगम के मतदाताओ की संख्या 4 फरवरी को राज्य निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट में 3 लाख 1 हज़ार 915 दर्शाई गई थी हालांकि आज मतदान के दिन 2 मार्च आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर वोटिंग डैशबोर्ड पर 3 लाख 1 हज़ार 918 दर्शाई जा रही है जिस कारण यह संख्या उपरोक्त अवधि दौरान मात्र 3 ही बढ़ी है.
वहीं हालांकि सोनीपत नगर निगम के मतदाताओ की संख्या 4 फरवरी को राज्य निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट में 2 लाख 94 हज़ार 362 दर्शाई गई थी हालांकि आज 2 मार्च आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर चुनावी डैशबोर्ड पर भी 2 लाख 94 हज़ार 362 दर्शाई जा रही है.
इसी प्रकार अम्बाला नगर निगम के मतदाताओ की संख्या 4 फरवरी को राज्य निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट में 1 लाख 93 हज़ार 260 दर्शाई गई थी हालांकि आज मतदान के दिन 2 मार्च आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर चुनावी डैशबोर्ड पर भी 1 लाख 93 हज़ार 260 दर्शाई जा रही है. अत: सोनीपत और अम्बाला नगर निगमों में मतदाताओं की संख्या एक समान ही रही है.